झारखंड
आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में दुमका की एमपी-एमएलए कोर्ट ने बीजेपी के गोड्डा सांसद डॉ. निशिकांत दुबे, देवघर विधायक नारायण दास और देवघर में ही बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष दिवाकर प्रसाद गुप्ता को बरी कर दिया है. यह फैसला शुक्रवार यानी आज दुमका के अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी सह एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश जितेंद्र राम की अदालत में सुनाया गया.
साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया
जसीडीह थाना कांड संख्या 213/2019 (जीआर कांड संख्या 903/2021) में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने सांसद डॉ निशिकांत दुबे, देवघर विधायक नारायण दास और पूर्व जिला अध्यक्ष दिवाकर प्रसाद गुप्ता को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. करने का निर्णय लिया। उनकी ओर से अधिवक्ता मनोज कुमार साह उपस्थित हुए और बहस में भाग लिया.
अधिवक्ता मनोज कुमार साह ने क्या कहा
गोड्डा सांसद सह भाजपा प्रत्याशी डॉ. निशिकांत दुबे के अधिवक्ता मनोज कुमार साह के अनुसार देवघर के पूर्व अनुमंडल पदाधिकारी विशाल सागर के लिखित आवेदन पर देवघर जिले के जसीडीह थाने में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर मामला दर्ज कराया गया है. वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान आचरण के मामले में नारायण दास और पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष दिवाकर गुप्ता के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत कांड संख्या 213/2019 दर्ज किया गया था.
दर्ज प्राथमिकी में गोड्डा के भाजपा प्रत्याशी सह सांसद समेत तीनों आरोपियों पर पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान 11 अप्रैल 2019 को जसीडीह थाना क्षेत्र के कोयरीडीह गांव स्थित दुर्गा मंदिर परिसर में आयोजित भोज में शामिल होने का आरोप लगाया गया था. इस मामले में कोर्ट ने सबूतों के अभाव में तीनों को बरी कर दिया था.