रांची
बॉलीवुड एक्ट्रेस अमीषा पटेल 21 जून को रांची के सिविल कोर्ट में पेश नहीं हुईं. उसके वकील द्वारा एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें उसने कहा था कि किसी कारण से वह 21 जून को शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं हो सकी। यह आवेदन सीआरपीसी की धारा 317 के तहत किया गया था। जस्टिस डीएन शुक्ला की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए अर्जी स्वीकार कर ली है. अब अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी.
रांची सिविल कोर्ट क्यों नहीं पहुंची अमीषा पटेल
बता दें कि आवेदन में अमीषा पटेल ने जिक्र किया है कि वह किसी बेहद जरूरी काम से चंडीगढ़ मोहाली गई हुई हैं, जिस कारण वह शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं हो पा रही हैं. अब कोर्ट की ओर से उन्हें नई तारीख दी जाएगी। अमीषा पटेल को अगली तारीख को कोर्ट आना होगा। वकीलों का कहना है कि अगर अगली बार वह शारीरिक रूप से कोर्ट में पेश नहीं हुईं तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है. याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अमीषा पटेल की गुजारिश को स्वीकार कर लिया है. अब अमीषा पटेल और कुणाल गुमार को 10 जुलाई को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है.
रांची सिविल कोर्ट में सरेंडर की थी
मालूम हो कि बॉलीवुड एक्ट्रेस और गदर फेम अमीषा पटेल ने 18 जून को रांची के सिविल कोर्ट में पेश होकर यहां सरेंडर किया था. जिसके बाद उनकी अर्जी पर कोर्ट ने उन्हें शर्त पर जमानत दे दी थी. जमानत में उन्हें अगली तारीख यानी 21 जून को कोर्ट में पेश होने का भी आदेश दिया गया है. लेकिन अमीषा पटेल ने कोर्ट में पेश होने की बजाय सीआरपीसी की धारा 317 के तहत याचिका दायर कर दी.
अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी
मामले में हस्तक्षेप करते हुए अजय कुमार सिंह के वकील ने याचिका खारिज करने की मांग की है और अमीषा पटेल प्रोडक्शन के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने की मांग की है. हालांकि कोर्ट ने अर्जी स्वीकार करते हुए नई तारीख दी है। अब अमीषा और कुणाल गुमर को 10 जुलाई को फिजिकली कोर्ट में पेश होना होगा.
क्या है पूरा मामला
बता दें कि रांची की सिविल कोर्ट ने 7 अप्रैल 2023 को बॉलीवुड एक्ट्रेस अमीषा पटेल और उनके बिजनेस पार्टनर क्रुनाल के खिलाफ धोखाधड़ी और चेक बाउंस के मामले में वारंट जारी किया था. शिकायतकर्ता अजय कुमार सिंह झारखंड के फिल्म निर्माता हैं। उन्होंने अमीषा पटेल और उनकी पार्टनर के खिलाफ धोखाधड़ी, धमकी और चेक बाउंस का मामला दर्ज कराया था। जिसके बाद अमीषा पटेल ने सरेंडर कर दिया, सरेंडर करने के बाद उन्हें जमानत मिल गई। लेकिन कोर्ट ने उन्हें अगली 21 तारीख की सुनवाई के दौरान कोर्ट में मौजूद रहने का आदेश दिया था.