गोपालगंज, बिहार
रिपोर्ट : सत्यप्रकाश
गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र में हुई एक महिला की हत्या के मामले को बैकुंठपुर पुलिस ने सूत्र हीन करार देकर न्यायालय में अंतिम प्रपत्र समर्पित किया है। गोपालगंज के प्रभारी मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मानवेन्द्र मिश्र ने इसपर नाराजगी जताते हुए बीते 25 अप्रैल को अनुसंधान कर्ता और थानेदार को न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का आदेश दिया था। न्यायालय के आदेश पर थानाध्यक्ष धनंजय राय और अनुसंधान कर्ता राजेन्द्र प्रसाद न्यायालय को न तो कोई लिखित जबाब दिए न हीं उपस्थित हुए। इस कारण से वाद की अग्रिम कार्यवाही अवरुद्ध हो गई।
न्यायालय ने पुलिस की इस हरकत पर नाराजगी जताते हुए दोनों पुलिस कर्मियों पर अवमानना की कार्रवाई प्रारंभ करते हुए पुलिस अधीक्षक को निर्देशित किया है कि न्यायिक आदेश का अनुपालन होने तक इनके जीवन निर्वाह भत्ता को छोड़कर बैकुंठपुर थाना प्रभारी धनंजय राय तथा अनुसंधान कर्ता राजेन्द्र प्रसाद का वेतन बंद करें। न्यायालय ने द. प्र. स .की धारा 349 के अन्तर्गत दोनों पुलिस कर्मियों के विरूद्ध क्यों न कार्रवाई सुनिश्चित की जाय, यहां तक कहा है।
विदित हो कि बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के दियारा इलाके में पहली जनवरी 2022 को एक महिला का शव पुलिस ने बरामद किया था। महिला का हाथ काट लिया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि हुई थी। इस कांड के अनुसंधान में स्निफर डाग, घटना स्थल से घटना के समय के एक सप्ताह पूर्व तक मोबाइल नम्बर के डाटा जांच, डेड बाडी की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी नहीं की गयी। अगर ऐसा किया गया होता तो अनुसंधान में आवश्यक रूप से कुछ नतीजे निकलते। पुलिस द्वारा महिला की पहचान के लिए फोटोग्राफी नहीं करवायी गयी। वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन में पुलिस द्वारा कोई रुचि नहीं दिखाई गयी जो पुलिस की असंवेदनशीलता का द्योतक है।