Lalu Yadav: देवघर कोषागार से अधिक निकासी के मामले में झारखंड हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, सीबीआई ने किया लालू यादव की सजा बढ़ाने की अपील


रांची

देवघर कोषागार से अधिक निकासी के मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है. इसमें जांच एजेंसी सीबीआई ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की सजा बढ़ाने की मांग की है. लालू यादव को 79 लाख रुपये की अवैध निकासी के मामले में साढ़े तीन साल की सजा सुनाई गई थी.

आपको बता दें कि चारा घोटाले में देवघर कोषागार से जुड़े मामले में लालू प्रसाद व अन्य छह आरोपियों की सजा बढ़ाने के मामले की सुनवाई अब दूसरी बेंच में होगी. गुरुवार को यह मामला रांची हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद और न्यायमूर्ति सुभाष चंद की अदालत में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था, लेकिन अदालत ने इस मामले को दूसरी पीठ को स्थानांतरित करने का निर्देश दिया है.

सीबीआई ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर लालू प्रसाद से इस मामले में सीबीआई कोर्ट द्वारा सुनाई गई साढ़े तीन साल की सजा को बढ़ाने का आग्रह किया है। जबकि अन्य को छह साल की सजा सुनाई गई है। सीबीआई ने लालू प्रसाद की सजा बढ़ाने के लिए कोर्ट से गुहार लगाई है।

चारा घोटाले के देवघर कोषागार से अवैध निकासी के मामले में दोषी लालू प्रसाद की सजा बढ़ाने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई हुई. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस याचिका को सक्षम पीठ के पास भेजने का निर्देश दिया है। सीबीआई की ओर से अधिवक्ता पीएएस पति पेश हुए। वहीं, अधिवक्ता प्रभात कुमार ने लालू प्रसाद की पैरवी की।

बता दें कि इस मामले में दो दोषियों फूलचंद सिंह और आरके राणा की पूर्व में मौत हो चुकी है. जिसके बाद कोर्ट ने उनका नाम इस याचिका से हटाने का आदेश दिया था। गौरतलब है कि सीबीआई ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि देवघर कोषागार से अवैध निकासी के मामले में लालू प्रसाद, बेक जूलियस, सुबीर भट्टाचार्य समेत छह दोषियों को तीन से छह साल की सजा सुनाई गई है. सीबीआई ने याचिका दायर कर उनके लिए अधिकतम सजा की मांग की है।