Jharkhand: पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी कोर्ट से बरी, जानिए क्या है मामला


पलामू

झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी को पलामू कोर्ट ने बरी कर दिया है. सबूतों के अभाव में कोर्ट ने बाबूलाल मरांडी को बरी कर दिया है. 29 अप्रैल 2011 को बाबूलाल मरांडी के खिलाफ नगर थाना मेदिनीनगर में धारा 144 का उल्लंघन करने का मामला दर्ज किया गया था. इस मामले में बाबूलाल मरांडी सोमवार को पलामू के एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश हुए.

कोर्ट ने बाबूलाल मरांडी को बरी कर दिया है. बाबूलाल मरांडी के अधिवक्ता अनिल पांडेय ने बताया कि पलामू कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बाबूलाल मरांडी को बरी कर दिया है. वे निर्दोष थे। झारखंड के पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी के खिलाफ 2011 में तत्कालीन एडीएम मुकुल पांडेय ने एफआईआर दर्ज कराई थी. बाबूलाल मरांडी पर बिना इजाजत धरना देने और आंदोलन करने का आरोप है. 

2011 में अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हुए थे। दर्जनों लोगों की दुकानें तोड़ दी गईं। बाबूलाल मरांडी ने अतिक्रमण हटाओ अभियान से प्रभावित लोगों को राहत और मुआवजा दिलाने के लिए आंदोलन शुरू किया। आंदोलन के क्रम में बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में पलामू प्रमंडल मुख्यालय मेदिनीनगर टाउन थाना क्षेत्र के साहित्य समाज मैदान में महाधरना कार्यक्रम का आयोजन किया गया. तत्कालीन एडीएम कानून व्यवस्था मुकुल पांडेय ने बिना अनुमति के भव्य धरना व भीड़ एकत्रित करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई थी.