Jharkhand: गैंगरेप के दोषी 5 युवकों को मिला 20-20 साल जेल की सजा, लगाया गया जुर्माना


रांची

सामूहिक दुष्कर्म मामले में बुंदू के पांच युवकों को विशेष पॉक्सो कोर्ट ने 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने पांचों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. घटना को लेकर बुंदू थाने में 29 जनवरी 2019 को प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. युवती अपने दोस्त के साथ बुंदू घूमने आई थी। शाम को दोनों गांव ताऊ में एक लॉज में रहने वाले दोस्त से मिलने गए। वहां युवती लॉज के बाहर खड़ी थी।

पांच लड़कों ने मिलकर किया था दुष्कर्म

लड़का अंदर गया और अपने दोस्त से मिला। इसी दौरान पांचों आरोपी राजू अहीर, अमित अहीर, शरणगत अहीर, पंकज अहीर व एक अन्य युवती के पास पहुंचे और उसका मोबाइल फोन छीन लिया. लॉज से बाहर निकलते ही लड़के का मोबाइल फोन भी छीन लिया गया। इसके बाद यह घटना घटी।