Gyanwapi: क्या रमजान के दिन ज्ञानवापी परिसर में वजू की अनुमति होगी? 14 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई


ज्ञानवापी

सुप्रीम कोर्ट सोमवार को अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी की उस याचिका पर सुनवाई के लिए 14 अप्रैल को तैयार हो गया, जिसमें रमजान के महीने में वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में 'वुज़ू' करने की अनुमति मांगी गई थी. अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी ने रमजान के दौरान ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में 'वजू' की इजाजत मांगी है.

शीर्ष अदालत ने पिछले साल 11 नवंबर को उस इलाके की सुरक्षा अगले आदेश तक बढ़ा दी थी, जहां शिवलिंग होने का दावा किया गया था। प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख किया गया था।

मस्जिद समिति की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हुजेफा अहमदी ने रमजान के महीने का हवाला देते हुए मामले की जल्द सुनवाई का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि मस्जिद के अंदर का एक इलाका सील होने के कारण वजूखाना जाने का रास्ता भी बंद है. उन्होंने कहा कि वजू के लिए ड्रम से पानी लिया जा रहा है और रमजान को लेकर श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ी है.

मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने कहा कि इस मामले की सुनवाई 14 अप्रैल को होगी। इससे पहले 28 मार्च को शीर्ष अदालत हिंदू पक्ष की याचिका पर 21 अप्रैल को सुनवाई करने पर सहमत हुई थी, जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद परिसर विवाद को लेकर वाराणसी की अदालत में दायर सभी मुकदमों को समायोजित करने की मांग की गई थी।