रांची
झारखंड के सभी जिलों में जिला स्तरीय पदों पर आर्थिक रूप से कमजोर (ईडब्ल्यूएस) वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। राज्य सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लिए जिलावार आरक्षण की सूची जारी कर दी गई है। जिलावार सभी पदों में ईडब्ल्यूएस को मिलाकर 60 प्रतिशत आरक्षण लागू हो गया है। राज्य सरकार का कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग ने रविवार को इससे संबंधित अधिसूचना जारी की है।
लातेहार में जिला स्तरीय मुफ्फसिल स्थापना के लिए जो आरक्षण रोस्टर जारी हुआ है, उसके मुताबिक एससी (अनुसूचित जाति) को 21%, एसटी (अनुसूचित जनजाति) को 29%, ओबीसी (अनुसूची-1) को 0%, पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) को भी 0% और आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के लिए 10 फीसदी आरक्षण (कुल 60%) तय किया गया है।
गढ़वा जिले में एससी को 23 प्रतिशत, एसटी को 15 प्रतिशत, ओबीसी (अनुसूची-1) को 7, पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) को 5 प्रतिशत और आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के लिए 10 फीसदी आरक्षण (कुल 60 प्रतिशत) की व्यवस्था अब होगी.
कोडरमा, चतरा जिले के लिए एससी हेतु 18 प्रतिशत, एसटी को 8 प्रतिशत, ओबीसी (अनुसूची-1) को 14, पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) को 10 प्रतिशत और आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के लिए 10 फीसदी आरक्षण (कुल 60 प्रतिशत) तय किया गया है.
गिरिडीह और बोकारो जिले में एससी के लिए 13 प्रतिशत, एसटी को 12, ओबीसी (अनुसूची-1) को 14, पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) को 11 प्रतिशत और आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के लिए 10 फीसदी आरक्षण (कुल 60 प्रतिशत) तय हुआ है.
धनबाद जिले में एससी के लिए 15 प्रतिशत, एसटी को 8 प्रतिशत, ओबीसी (अनुसूची-1) को 15, पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) को 12 प्रतिशत और आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के लिए 10 फीसदी आरक्षण (कुल 60 प्रतिशत) तय किया गया है.
पूर्वी सिंहभूम जिले में एससी को 04 प्रतिशत, एसटी को 28, ओबीसी (अनुसूची-1) को 10, पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) को 8 प्रतिशत और आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के लिए 10 फीसदी आरक्षण (कुल 60 प्रतिशत) का प्रावधान बनाया गया है।
देवघर जिले में एससी को 12 प्रतिशत, एसटी को भी 12 प्रतिशत, ओबीसी (अनुसूची-1) को 15, पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) को 11 प्रतिशत और आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के लिए 10 फीसदी आरक्षण (कुल 60 प्रतिशत) का प्रावधान बना है।
गोड्डा जिले के लिए एससी को 08 प्रतिशत, एसटी को 25, ओबीसी (अनुसूची-1) को 10, पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) को 07 प्रतिशत और आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के लिए 10 फीसदी आरक्षण (कुल 60 प्रतिशत) तय किया गया है।
जामताड़ा जिले के लिए एससी को 09 प्रतिशत, एसटी को 32, ओबीसी (अनुसूची-1) को 05, पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) को 4 और आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के लिए 10 फीसदी आरक्षण (कुल 60 प्रतिशत) का प्रावधान हुआ है।
पलामू जिले में एससी के लिए 27 प्रतिशत, एसटी को 08 प्रतिशत, ओबीसी (अनुसूची-1) को 09, पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) को 06 प्रतिशत और आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के लिए 10 फीसदी आरक्षण (कुल 60 प्रतिशत) की व्यवस्था बनी है।