झारखंड
राज्य में 26001 सहायक शिक्षकों (प्राथमिक शिक्षकों) की नियुक्ति का प्रस्ताव झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को भेज दिया गया है. इनमें से 12869 पद झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद, रांची के तहत कार्यरत सहायक शिक्षक (पारा शिक्षक) अनुबंध कर्मियों के लिए आरक्षित हैं। वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति नियमावली में इसी महीने किये गये संशोधन में संविदा कर्मियों के आरक्षण का प्रावधान खत्म कर दिया गया है.
6 जून को जारी संशोधित नियमावली के क्लॉज 15 में कहा गया है कि इंटर प्रशिक्षित सहायक प्रोफेसर और स्नातक प्रशिक्षित सहायक प्रोफेसर की सीधी नियुक्ति के लिए चिह्नित रिक्तियों में से 50% रिक्तियां झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद, रांची के तहत कार्यरत सहायक शिक्षकों के लिए आरक्षित होंगी। आरक्षण का लाभ वैसे पारा शिक्षकों को दिया जायेगा जिनकी सेवा विज्ञापन प्रकाशन की तिथि तक न्यूनतम एवं लगातार दो वर्ष पूरी हो गयी हो.
विज्ञापन प्रकाशन की तिथि पर शिक्षक का नियोजन होना चाहिए. जबकि वर्ष 2022 की नियमावली में संविदा कर्मियों को भी आरक्षण में शामिल किया गया था. इस वर्ष इसमें बदलाव किये गये, लेकिन अधियाचना वर्ष 2022 की नियमावली के प्रावधानों के आधार पर ही भेजी गयी है.
एकीकृत सहायक शिक्षक (पारा शिक्षक) संघर्ष मोर्चा ने संविदा कर्मियों को आरक्षण देने का विरोध किया है. मोर्चा के संजय दुबे ने कहा है कि शिक्षकों की नियुक्ति में 50 फीसदी पद पारा शिक्षकों के लिए ही आरक्षित किये जाने थे. मोर्चा के विरोध के बाद संशोधित नियमावली से संविदा कर्मियों के आरक्षण का प्रावधान समाप्त कर दिया गया. लेकिन अधियाचना में संविदा कर्मियों के आरक्षण का प्रस्ताव भेजा गया है.