Giridih: दहेज हत्या के एक मामले में न्यायालय ने आरोपी पति को सुनाई 10 वर्ष की सजा



गिरिडीह

पत्नी की हत्या के आरोप में सैकंड एडीजे आनंद प्रकाश की कोर्ट ने आरोपी पति समरुद्दीन अंसारी को 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। मामला दहेज हत्या से जुड़ा है और बगोदर थाना में वर्ष 2021 का है। 

जानकारी के अनुशार आरोपी समरुद्दीन अंसारी के खिलाफ उसके साला मुस्ताक अंसारी ने बगोदर थाना में आवेदन देकर बहन रजिया प्रवीण की हत्या का आरोप लगाकर केस दर्ज कराया था। 

थाना को दिए आवेदन में मुस्ताक अंसारी ने आरोप लगाते हुए कहा की उसकी बहन रजिया से पांच लाख की मांग की जा रही थी। रूपये नही देने पर ही उसके बहनोई ने उसकी बहन को फंदे से झुलाकर हत्या कर दिया।