Ranchi: JTET परीक्षा आयोजन को लेकर हाईकोर्ट ने जैक से किया जवाब तलब, 4 सप्ताह के अंदर शपथ पत्र दाखिल करने का दिया निर्देश


रांची

झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (जेटेट) के आयोजन को लेकर सूरज बिहारी मंडल सहित 20 अभ्यर्थियों की ओर से दायर याचिका की सुनवाई झारखंड उच्च न्यायालय में हुई. हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश कुमार की कोर्ट ने जैक के समय देने के अनुरोध को स्वीकार करते हुए 4 सप्ताह में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने जैक से कहा है कि जेटेट की परीक्षा कब तक कराई जाएगी, इसे स्पष्ट करें।

इससे पूर्व आवेदकों की ओर से न्यायालय को बताया गया कि राज्य सरकार ने वर्ष 2022 में प्राथमिक विद्यालयों में सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति के लिए पहल शुरू की है, यह परीक्षा प्रारंभिक शिक्षा सहायक प्राध्यापक संवर्ग भर्ती, पदोन्नति सेवा शर्तों के तहत ली जायेगी. नियम 2022. इस नियम के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर वही लोग आवेदन कर सकेंगे, जिनके पास जेईटी पास होगा. 

आवेदकों की ओर से कोर्ट को बताया गया कि वर्ष 2016 के बाद जेईटी की परीक्षा नहीं ली गई है.इसलिए राज्य सरकार को निर्देश दिया जाए कि किसी भी शिक्षक की नियुक्ति से पहले जेईटी परीक्षा कराई जाए। यदि जेईटी परीक्षा कराना संभव न हो तो सीटीईटी पास अभ्यर्थियों को भी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी जाए। आवेदक की ओर से कहा गया कि उसने वर्ष 2019-2021 के बीच सीटीईटी की परीक्षा पास की है। आवेदक की ओर से अधिवक्ता रोहित रंजन सिन्हा व विशाल कुमार पेश हुए।