रांची
झारखंड की पूर्व उद्योग एवं खान सचिव निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं. सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई 2 महीने की अंतरिम जमानत की अवधि बुधवार को समाप्त हो गई है। पूजा सिंघल ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की विशेष अदालत में सरेंडर कर दिया है. इसके बाद उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच न्यायिक हिरासत में होटवार जेल भेज दिया गया है.
बता दें कि पिछले साल खूंटी जिले में मनरेगा घोटाला मामले में ईडी ने 6 मई 2022 को आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल और उनके करीबियों के दो दर्जन से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की थी. इस दौरान आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा के सीए सुमन कुमार के ठिकाने से 19 करोड़ से अधिक की नकदी बरामद की गई थी.
इसके बाद 11 मई 2022 को आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को ईडी ने हिरासत में ले लिया था. हिरासत में लिए जाने के बाद से आईएएस पूजा सिंघल लगातार कोर्ट के जरिए जमानत की अर्जी लगा रही थी. इसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था।
भेजी गई बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल
इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने बेटी की तबीयत खराब होने के आधार पर उन्हें दो महीने की अंतरिम जमानत दी थी। जिसका कार्यकाल बुधवार को समाप्त हो रहा था। अंतरिम जमानत की अवधि खत्म होने पर पूर्व आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल ने विशेष ईडी कोर्ट में सरेंडर कर दिया है. इसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल होटवार भेज दिया गया है।
गुरुवार को होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
झारखंड की पूर्व उद्योग एवं खान सचिव, पूर्व आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल ने भी स्थायी जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. इस पर गुरुवार को सुनवाई होगी।
कोर्ट में पीएमएलए एक्ट के तहत चला ट्रायल
गौरतलब है कि झारखंड के खूंटी जिले में मनरेगा घोटाला मामले में ईडी की विशेष पीएमएलए अदालत ने पूर्व आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को आरोपी मानते हुए उनके खिलाफ पीएमएलए अधिनियम 3 और 4 के तहत मुकदमा चलेगा. अदालत ने उन पर लगाए गए आरोपों के बारे में। इसे कोर्ट ने 3 अप्रैल 2023 को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया था।