रांची
राज्य सरकार ने झारखंड पुलिस लिमिटेड विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा-2016 को समाप्त कर दिया है। बुधवार को कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया. इस नियम के तहत एक सिपाही को सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद सीधे उपनिरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया जाता था।
इस फैसले से 1250 को जमादार से दारोगा और इतने ही आरक्षकों को जमादार में पदोन्नत कर जमादार बनाया जायेगा. मालूम हो कि पिछले छह-सात साल से झारखंड पुलिस एसोसिएशन इस नियम को खत्म करने की कोशिश कर रहा था.
कैबिनेट के फैसले के बाद झारखंड पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद के सदस्यों, मुख्य सचिव, गृह सचिव, डीजीपी का आभार व्यक्त किया है. आभार व्यक्त करने के लिए एसोसिएशन का एक प्रतिनिधिमंडल गुरुवार को मुख्यमंत्री से मिलेगा।
उत्पाद अधीनस्थ सेवा संवर्ग में भी हुआ संसोधन
मंत्रिपरिषद ने झारखंड उत्पाद अधीनस्थ सेवा संवर्ग (भर्ती एवं शर्तें) नियमावली, 2013 में संशोधन किया। इससे पहले जहां आयोग में आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को स्नातक या समकक्ष उत्तीर्ण होना होता था। इस आवश्यकता के अलावा, उम्मीदवारों के लिए झारखंड राज्य में स्थित किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक, 10 वीं कक्षा और इंटरमीडिएट या 10 प्लस टू कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक था। अब संशोधन करते हुए सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों की न्यूनतम योग्यता स्नातक या समकक्ष योग्यता होगी।
इन नियमों में संशोधन
▪️झारखंड राज्य पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती नियम 2016 में संशोधन किया गया है।
▪️विशेष शाखा (निकट संवर्ग) के अंतर्गत सिपाही पदों पर नियुक्ति नियमावली में संशोधन
▪️राजस्व सेवा संवर्ग नियमावली 2023 का गठन किया गया है
▪️झारखंड श्रम सेवा (तकनीकी) संवर्ग (भर्ती, पदोन्नति एवं अन्य सेवा शर्ते) नियमावली 2022 में संशोधन
▪️झारखंड पशुपालन सांख्यिकी संवर्ग में नियमावली-2021 में संशोधन
▪️विशेष शाखा के सिपाही के पदों पर नियुक्ति में संशोधन
▪️झारखण्ड यांत्रिकी सेवा के अंतर्गत लिपिकीय टंकक एवं अन्य टंकक सेवा के नियम-2015 में संशोधन
▪️झारखंड के प्रारंभिक विद्यालयों में सहायक प्राध्यापक संशोधन
▪️नियम-2023 के गठन की स्वीकृति पैरा मेडिकल कार्मिक के भर्ती नियम-2018 में संशोधन
▪️राज्य सरकार की संचार एवं संरचना नीति-2015 में आंशिक संशोधन
▪️इंजीनियरिंग अति तकनीकी सेवा संवर्ग समूह ख एवं ग के अंतर्गत अराजपत्रित पद लिपिक, लिपिक सह टंकक, अन्य लिपिकीय सेवा नियमावली 2015 में संशोधन की स्वीकृति
अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
▪️महालेखाकार द्वारा राज्य वित्त लेखा प्रतिवेदन को विधान सभा पटल पर प्रस्तुत करने का अनुमोदन
▪️विचारण न्यायालय के लिए 75 स्थायी पदों का सृजन, बगोदर सरिया अनुमंडल न्यायालय के गठन की स्वीकृति
▪️नगड़ी में 1.57 एकड़ में बनेगा बैंक ऑफ इंडिया का प्रशासनिक भवन, 11.23 करोड़ में मिलेगी जमीन
▪️सीवी रमन ग्लोब यूनिवर्सिटी बिल 2023 को मंजूरी
▪️राज्य न्यायालय प्रबंधन प्रणाली के स्थायी सचिवालय की स्थापना, दो सहायक एवं दो राजपत्रित पद स्वीकृत
▪️राज्य पुलिस अवर निरीक्षक सीमित विभागीय प्रतीक्षा निरस्त
▪️शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार एवं राज्य सरकार के संयुक्त तत्वावधान में संचालित होने वाली पीएमश्री योजना की स्वीकृति
▪️अध्यक्ष, राज्य आयोग (उपभोक्ता संरक्षण) को राज्य एवं जिला आयोग में तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों का अनुशासनिक प्राधिकारी घोषित किया गया है।
▪️श्रीकृष्ण लोक प्रशासन संस्थान में झारखंड सचिवालय सेवा के शाखा एवं सहायक शाखा अधिकारी के पद सृजित किये जायेंगे
▪️राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्यान्न के परिवहन एवं परिवहन की योजना को स्वीकृति