चाईबासा
अनुकंपा पर नौकरी पाने की लालच में अपने पति राजीव कुमार सिंह की हत्या करने की आरोपी पत्नी अनीता देवी उर्फ अनीता सिंह को प्रधान न्यायाधीश की कोर्ट ने आजीवन कारावास और 10 हजार का जुर्माना की सजा सुनाई है. जानकारी के अनुसार 26 नवंबर 2017 को मुफ्फसिल थाना अन्तर्गत प्राथमिकी अभियुक्त अनिता देवी उर्फ अनिता सिंह के विरुद्ध अपने पति राजीव कुमार सिंह की हत्या करने के आरोप में दर्ज किया गया था. अनुकम्पा में नौकरी पाने के उद्देश्य से अनिता देवी उर्फ अनिता सिंह द्वारा अपने पति को दिनांक 25 नवंबर 2017 की संध्या में हत्या कर उसे सीलिंग पंखा में लटका दिया था.
एसडीपीओ अविनाश कुमार ने बताया कि कांड में प्रयुक्त खून लगा चाकू, घटना के दौरान अभियुक्त द्वारा पहना गया कपड़ा, मृतिका का खून सना दुपट्टा, मृतिका का टूटा हुआ मोबाइल एवं कवर, घटनास्थल से खून लगा मिट्टी व अभियुक्तों का विभिन्न कंपनियों का तीन मोबाइल फोन जप्त किया गया है. बता दें कि शादी समारोह में शिरकत करने आई युवती को घर से बुलाकर हत्या कर दी गई थी. एसडीपीओ ने बताया कि हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाने के लिए डॉग स्क्वायड, फिंगर प्रिंट एक्सपर्ट एवं तकनीकी शाखा से सहयोग लिया गया. सभी अभियुक्तों को पूर्व में दर्ज थाना कांड संख्या 59/23 दिनांक 15 मार्च 2023 के तहत जेल भेज दिया गया.